Teachers Jobs : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती पर लगाई रोक
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नैनीताल. UKSSSC LT Grade Teacher Recruitment : उत्तराखंड में चल रही एलटी ग्रेड टीचर्स की भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. अदालत ने यह रोक कला वर्ग की भर्ती प्रक्रिया पर लगाई है. जस्टिस रविन्द्र मैठाणी की कोर्ट ने सरकार और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने पूछा कि क्यों भर्ती के दौरान नियमों में बदलाव किया और ऐसा करने वाले आयोग के सचिव पर क्या कार्रवाई होगी, रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करें.
दरअसल प्रकाश गौड़ समेत अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर किया है.
याचिकर्ताओं की ओर से कहा गया है कि राज्य सरकार ने एलटी वर्ग में 1431 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन 13 अक्टूबर 2020 को निकाला था. जिसमें बीएड की डिग्री अनिवार्य की गई थी. सरकार ने 25 फरवरी 2021 को नियमों में बदलाव कर आर्ट्स यानी कला वर्ग में बीएड की बाध्यता को खत्म कर दिया. याचिका में कहा गया है कि बिना बीएड के अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल करना गलत है. इस पर रोक लगाई जाए.
भर्ती के बीच में नियम बदलना गलत
याचिका में कहा है कि जिन नियमावली के आधार पर भर्ती शुरू की उसी आधार पर हो. बीच मे भर्ती को बदलना गलत है. लिहाजा, 12 मार्च 2021 का आदेश निरस्त किया जाए. हाई कोर्ट में केस लड़ रहे वकील अभिलाष नैनवाल ने बताया कि जो भी नियमावली में बदलाव सरकर ने किया है वह असंवैधानिक है क्योंकि भर्ती के दौरान नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता है इस बात को कोर्ट ने माना. जिसके बाद कोर्ट ने भर्ती पर रोक लगाई है. अब सरकार के जवाब का इंतजार है.
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