उत्तराखंड

हरिद्वार: BJP MLA सुरेश राठौर को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

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नैनीताल. हरिद्वार की ज्वालापुर विधानभा सीट (Jwalapur Assembly seat) से विधायक सुरेश राठौर (Suresh Rathor)  को महिला से कथित रेप मामले में हाईकोर्ट (High Court) से बड़ी राहत मिल है. हाईकोर्ट ने विधायक सुरेश राठौर की गिरफ्तारी पर रोक (Arrest Ban) लगा दी है. साथ ही विधायक को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने पूरे मामले पर सरकार और पीड़िता को भी नोटिस जारी कर तीन हफ्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है.

 बदला लेने के लिए उन पर ऐसा आरोप लगाया जा रहा है

आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेश राठौर पर एक महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया है. इस मामले में निचली अदालत ने विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था. अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए विधायक ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. हालांकि, विधायक ने कहा था कि उन पर जो दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है वो निराधार है. और पीड़ित महिला और उसका पति 30 लाख की रंगदारी मांग रहे थे. और मेरी सामाजिक और राजनैतिक छवि धूमिल करने की धमकी दे रहे थे. विधायक ने कहा है कि बदला लेने के लिए उन पर ऐसा आरोप लगाया जा रहा है.

पीड़ित महिला को हाईकोर्ट पहले ही दे चुका है सुरक्षा

वहीं, इसी मामले में पीड़िता ने हाईकोर्ट में सुरक्षा को लेकर याचिका दाखिल की थी और विधायक सुरेश राठौर से खुद को खतरा बताया था. हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस कोर्ट ने पीड़िता की याचिका का संज्ञान लेकर एसएसपी हरिद्वार को सुरक्षा देने का आदेश दिया था. वहीं, अब कोर्ट द्वारा विधायक की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के बाद पीड़ित महिला के वकील भरत सिंह ने कहा कि अभी कोर्ट से नोटिस मिला है और जल्द ही इसका जवाब कोर्ट में दाखिल कर दिया जाएगा. साथ ही कोर्ट से मांग की जाएगी कि अरेस्ट स्टे खारिज किया जाए.

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