उत्तराखंड

उत्तराखंड: सरकार ने 20 जुलाई तक बढ़ाया कोविड कर्फ्यू, जानिए क्या मिली छूट

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देहरादून. उत्तराखंड सरकार ने कोविड कर्फ्यू को 20 जुलाई तक बढ़ा दिया है. अब शादियों और अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी. नई गाइडलाइन 13 जुलाई सुबह 6 बजे से लागू हो जाएगी. यह 20 जुलाई सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगी. इस अवधि में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गाइडलाइन में छूट देने के संबंध में जिलाधिकारी संक्रमण की स्थिति का आंकलन करके अपने स्तर पर निर्णय ले सकेंगे. हालांकि कोविड कर्फ्यू के दौरान वैक्सीनेशन कार्यक्रम यथावत जारी रहेगा. वैक्सीन रजिस्ट्रेशन या अन्य प्रूफ दिखाने पर व्यक्तियों को निजी वाहन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा में जाने की छूट दी जाएगी.

सरकार ने जो नई गाइडलाइन जारी के उसके मुताबिक विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति प्रशासन द्वारा प्रदान की जाएगी. 72 घंटे पहले सभी का RTPCR करवाना होगा. शवयात्रा में भी अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे.

– कोविड कर्फ्यू के दौरान सभी शैक्षिक, प्रशिक्षण संस्थान बंद रहेंगे.

– ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी.

– राज्य के सभी कोचिंग संस्थान जो 18 वर्ष से अधिक के विद्यार्थियों/छात्रों को कोचिंग प्रदान करते हैं, वे 50% क्षमता के साथ खुलेंगे.

– सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक समारोह अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे.

– राज्य में स्थित समस्त संरक्षित क्षेत्र, टाइगर रिजर्व, चिड़ियाघर तभ वन विभाग के अधीन आरक्षित वन, पार्क को पर्यटन, वन प्रबंधन के लिए खोला जाएगा.

– राज्य के समस्त पर्यटन स्थलों में वीकेंड में भीड़ को देखते हुए पर्यटकों को इन स्थलों पर कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा. गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

– बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पहले की कोविड की निगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी.

– बाहरी राज्यों से आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल smartcitydehradun.uk.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा.

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