उत्तराखंड

उत्तराखंड शिक्षा विभाग का स्कूलों को आदेश- लॉकडाउन अवधि का लें केवल ट्यूशन फीस

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अभिभावकों ने लॉकडाउन अवधि के दौरान स्कूलों द्वारा फीस के लिए दबाव बनाने को लेकर मामला उठाया था

अभिभावकों ने लॉकडाउन अवधि के दौरान स्कूलों द्वारा फीस के लिए दबाव बनाने को लेकर मामला उठाया था

शिक्षा सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने क्लास छह से आठ, नौवीं और 11वीं तक के स्कूलों की फीस को लेकर आदेश जारी करते हुए कहा है कि सभी स्कूल लॉकडाउन (Lockdown) की अवधि तक सिर्फ ट्यूशन फीस (Tution Fee) ले सकेंगे. वहीं अभिभावकों को एकमुश्त फीस जमा कराने को लेकर भी शिथिलता प्रदान की गई है

देहरादून. उत्तराखंड शिक्षा विभाग (Uttarakhand Education Department) ने स्कूल फीस (School Fee) बढ़ोतरी के मुद्दे पर नया आदेश जारी किया है. शिक्षा सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने क्लास छह से आठ, नौवीं और 11वीं तक के स्कूलों की फीस को लेकर आदेश जारी करते हुए कहा है कि सभी स्कूल लॉकडाउन की अवधि तक सिर्फ ट्यूशन फीस (Tution Fee) ले सकेंगे. वहीं अभिभावकों (Parents) को एकमुश्त फीस जमा कराने को लेकर भी शिथिलता प्रदान की गई है. पैरेंट्स बकाया ट्यूशन फीस को किश्तों में जमा कर सकते हैं. हालांकि इसका फैसला शिक्षण संस्थानों द्वारा ही लिया जाएगा.

इसके अलावा ऐसे स्कूल जो केवल ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं वो सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकेंगे. जबकि पैरेंट्स के अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक सकारात्मक फैसला शिक्षण संस्थानों खुद ले सकेंगे. इसके साथ ही अन्य कक्षाएं जिनकी वर्तमान में सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है उनसे सिर्फ ट्यूशन फीस ली जाएगी. जबकि लॉकडाउन के दौरान की फीस अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक सकारात्मक निर्णय शिक्षण संस्थानों द्वारा  लिया जाएगा.

बता दें कि इससे पहले भी शासन की तरफ से फीस के मुद्दे पर आदेश जारी किए जा चुके हैं. लेकिन उसके बावजूद कुछ स्कूल प्रबंधन लगातार पैरेंट्स पर फीस के लिए दबाव बना रहे थे जिसके बाद यह मामला कोर्ट में गया. अब शिक्षा सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम की तरफ से नया आदेश जारी करते हुए एक बार फिर से स्कूलों को लॉकडाउन अवधि के दरम्यान की ट्यूशन फीस लेने के लिए ही निर्देश दिया गया है. जबकि अभिभावकों को यहां फीस को किश्तों में देने की छूट दी गई है.







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