उत्तराखंड

उत्तराखंड में मिला Delta Puls का पहला मरीज, लखनऊ से अपने रिश्तेदार के यहां आया था संक्रमित

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देहरादून. उत्तराखंड के उधमसिंह नगर जिले (Udham Singh Nagar District) में एक व्यक्ति कोविड-19 के डेल्टा प्लस (Delta Plus) स्वरूप से संक्रमित पाया गया है. डेल्टा प्लस स्वरूप (वेरिएंट) का प्रदेश में यह पहला मामला है. उधमसिंह नगर जिले के अतिरिक्त मुख्य चिकित्साधिकारी अविनाश खन्ना ने बताया कि डेल्टा प्लस से संक्रमित यह मरीज जिले के दिनेशपुर क्षेत्र में अपने रिश्तेदार के यहां आया था और अब वह लखनऊ वापस लौट चुका है. खन्ना ने बताया कि मंगलवार को आई उसकी जांच रिपोर्ट में उसके डेल्टा प्लस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है.

उन्होंने बताया कि मरीज अपने माता-पिता के साथ लखनऊ (Lucknow) में रहता है और उसकी मां एक अस्पताल में नर्स हैं. खन्ना ने बताया कि दिनेशपुर में प्रवास के दौरान मरीज एक-दो क्षेत्रों में गया था, जिन्हें अब कंटेनमेंट जोन (निरुद्ध क्षेत्र) घोषित कर दिया गया है.

पर्यटकों की भीड़ को लेकर हाईकोर्ट चिंतित, सरकार को भी आदेश

वहीं, उत्तराखंड में सार्वजनिक स्थानों पर बढ़ती भीड़ को लेकर हाईकोर्ट भी सख्त हो गई है. बीते दिनों खबर सामने आई थी कि उत्तराखंड राज्य में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के प्रकोप के कम होने और तीसरी लहर की आशंका के बीच बेतहाशा बढ़ रहे पर्यटन को लेकर हाई कोर्ट ने चिंता जताई है. कोर्ट ने सरकार को वीकेंड लॉकडाउन (Weekend Lockdown) के बारे में पुनर्विचार करने का आदेश दिया.

देहरादून समेत मसूरी और राज्य के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नैनीताल में पर्यटकों की भीड़ बढ़ने को लेकर हाईकोर्ट ने चिंता ज़ाहिर करते हुए कहा है कि नैनीताल ज्यूडिशियल कैपिटल है, इसके बावजूद स्वास्थ्य संबंधी पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं. कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि नैनीताल में भारी भीड़ के बीच न तो मास्क के नियम का पालन हो रहा है, न ही सोशल डिस्टेंसिंग का.

वीकेंड लॉकडाउन पर निर्णय की जानकारी कोर्ट को दें

उत्तराखंड में पर्यटकों की भीड़ बढ़ने के बारे में मीडिया में जो रिपोर्ट्स प्रकाशित हुईं, उन पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने न केवल चिंता ज़ाहिर की बल्कि सरकार से कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर वह पर्यटन और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में उचित कदम उठाते हुए पुनर्विचार करे. हाईकोर्ट ने कहा कि अगली तारीख तक राज्य के मुख्य सचिव वीकेंड लॉकडाउन पर निर्णय की जानकारी कोर्ट को दें.

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