uttarakhand high court – India Times https://indiatimes24x7.com National News Portal Thu, 28 Oct 2021 07:04:32 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.4 https://indiatimes24x7.com/wp-content/uploads/2021/12/cropped-india-times-24x7-1-32x32.png uttarakhand high court – India Times https://indiatimes24x7.com 32 32 Uttarkashi Scam : करोड़ों के घोटाले के आरोप में फंसे जिपं अध्यक्ष, हाईकोर्ट के एक्शन से बढ़ सकती हैं मुश्किलें! https://indiatimes24x7.com/uttarkashi-scam-the-action-of-the-president-of-the-high-court-trapped-in-the-scam-of-crores/ https://indiatimes24x7.com/uttarkashi-scam-the-action-of-the-president-of-the-high-court-trapped-in-the-scam-of-crores/#respond Thu, 28 Oct 2021 06:56:25 +0000 https://indiatimes24x7.com/uttarkashi-scam-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a1%e0%a4%bc%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%98%e0%a5%8b%e0%a4%9f%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%86%e0%a4%b0/

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Uttarakhand News : उत्तराखंड के शासन प्रशासन पर एक बड़े घोटाले का आरोप लगा है और आरोप लगाया भी एक बीजेपी नेता (BJP Leader) ने ही है. बजट को खत्म करने के लिए मनमानी करने और अच्छी खासी रकम की गड़बड़ी (Financial Irregularity) करने के आरोप में सीबीआई जांच (CBI Probe) तक की मांग की है. फिलहाल हाई कोर्ट ने इस मामले में तमाम विभागों से जवाब मांगा है.

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नैनीताल: परिवार के 5 लोगों की हत्या में फांसी पर हाईकोर्ट में सुनवाई, तलब किया निचली अदालत का रिकॉर्ड https://indiatimes24x7.com/record-of-lower-court-summoned-in-high-court-on-hanging-in-the-murder-of-5-people-of-nainital-family/ https://indiatimes24x7.com/record-of-lower-court-summoned-in-high-court-on-hanging-in-the-murder-of-5-people-of-nainital-family/#respond Tue, 26 Oct 2021 14:32:15 +0000 https://indiatimes24x7.com/%e0%a4%a8%e0%a5%88%e0%a4%a8%e0%a5%80%e0%a4%a4%e0%a4%be%e0%a4%b2-%e0%a4%aa%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a5%87-5-%e0%a4%b2%e0%a5%8b%e0%a4%97%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95/

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नैनीताल. देहरादून (Dehradun) प्रेमनगर में दीपावली (Diwali) की रात अपने ही परिवार के 5 लोगों की सनसनीखेज हत्या के मामले में निचली अदालत द्वारा दी गई फांसी की सजा पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मंगलवार को हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद निचली अदालत के सभी रिकार्ड तलब किया है. कोर्ट अब 4 हफ्ते बाद इस मामले में सुनवाई करेगा. 5 अक्टूबर 2021 को निचली अदालत ने हरजीत को अपने ही परिवार के 5 लोगों की हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई है.

दरअसल, 23 अक्टूबर 2014 को हरमीत ने पिता जय सिंह, सौतेली माता कुलवंत कौर, गर्भवती बहिन हरजीत कौर, तीन साल की भांजी सहित बहिन की कोख में पल रहे गर्भ की भी निर्मम तरीके से चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी. हत्यारे ने पांच लोगों की हत्या करने में चाकू से 85 बार वार किया था, जिसकी पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट से हुई थी. पुलिस ने जांच में पाया था कि हरमीत के पिता की दो शादियां थीं. उसको शक था कि उसके पिता सारी संपत्ति को सौतेली बहिन के नाम पर न कर दे.

उसकी सौतेली बहिन एक हप्ता पहले अपनी डिलीवरी के लिए यहां आई हुई थी. उसकी सालगिरह 25 अक्टूबर को थी, जिसकी वजह से वह अपने बच्चे की डिलीवरी 25 अक्टूबर को ही कराना चाहती थी. अगर वह डिलीवरी एक दिन पहले करा लेती तो शायद बच्चे व मां की जान बच सकती थी. इसका फायदा उसने उठाते हुए दीवाली की रात को घर पर पांच लोगों की निर्मम हत्या कर दी.

इस केस का मुख्य गवाह पांच वर्षीय कमलजीत बच गया. हत्यारे ने घटना को चोरी का अंजाम देने का मामला बताए जाने को लेकर अपने हाथ को भी काट लिया था. पुलिस जांच में घटना देहरादून की आदर्श नगर की थी. 24 अक्टूबर 2014 को पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. अब इस मामले में हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड तलब किया है.

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देहरादून: हाईकोर्ट ने निरस्त किया वाटर फॉल को लेकर जिला पर्यटन अधिकारी का आदेश https://indiatimes24x7.com/dehradun-high-court-canceled-the-order-of-district-tourism-officer-regarding-water-fall/ https://indiatimes24x7.com/dehradun-high-court-canceled-the-order-of-district-tourism-officer-regarding-water-fall/#respond Fri, 08 Oct 2021 15:13:46 +0000 https://indiatimes24x7.com/%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b9%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%a6%e0%a5%82%e0%a4%a8-%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%88%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%9f-%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b0/

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नैनीताल. देहरादून के चकराता वाटर फॉल (Chakrata Water Fall) को लेकर स्थानीय समिति को दिये पर्यटन विभाग के आदेश को निरस्त कर दिया गया है. इस मामले में हाइकोर्ट ने सरकार को कहा है कि अगर कोई निर्णय लिया जाना है तो पहले सभी को सुनवाई का मौका दें. इसके साथ ही जिला पर्यटन अधिकारी (District Tourism Officer) के आदेश को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया.

दरअसल, टाइगर वाटर फॉल को विकसित करने के लिये एडीबी ने सौन्दर्यीकरण के काम किये. काम पूरा होने के बाद सचिव पर्यटन ने 2016 में स्थानीय स्तर पर एक सोसाइटी का गठन कर संचालन की अनुमति दे दी. इस आदेश के तहत एक एडवायजरी कमेटी भी बनाई गई, जिसमें एसडीएम चकराता को अध्यक्ष और सचिव जिला पर्यटन अधिकारी को बनाया गया. पिछले कुछ सालों में इस पर्यटन क्षेत्र में लोगों की भीड़ आने के साथ पैसा भी कमेटी के पास आने लगा तो पास के गांव के कुछ लोगों ने कमेटी को वित्तिय अनिमित्ताओं का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की थी.

जिला पर्यटन अधिकारी ने 29 सितंबर 2021 को टाइगर फॉल संचालकों को नोटिस जारी कर अधिकारों को सीज कर दिया. इस आदेश के खिलाफ वॉटर फॉल संचालक हाईकोर्ट पहुंच गये. उन्होंने कहा कि जो आदेश जिला पर्यटन अधिकारी ने जारी किया है वो गलत है, लिहाजा उसको निरस्त किया जाए. याचिका में कहा गया था कि पर्यटन मंत्री और नेता प्रतिपक्ष के निर्देश पर ये आदेश हुआ है और जो शिकायत हुई है वो पूर्ण तरह से राजनीतिक है, जबकि उनको पक्ष रखने का कोई मौका नहीं दिया गया.

जस्टिस शरद की कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद पर्यटन अधिकारी के आदेश को निरस्त कर दिया है. इस मामले में केस की पैरवी कर रहे वकील विकास बहुगुणा ने बताया कि पूर्व में इसका संचालत करने का आदेश समिति को दिया था, लेकिन राजनैतिक कारणों से उनके अधिकारों को सीज कर दिया गया जिसको चुनौती दी गई थी.

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Uttarakhand: पूर्व CM की FB Wall पर कमेंट किया तो युवक पर हो गई थी FIR, अब हाईकोर्ट ने दी राहत https://indiatimes24x7.com/uttarakhand-commented-on-the-former-cms-fb-wall-then-the-young-man-was-attacked/ https://indiatimes24x7.com/uttarakhand-commented-on-the-former-cms-fb-wall-then-the-young-man-was-attacked/#respond Fri, 08 Oct 2021 13:11:05 +0000 https://indiatimes24x7.com/uttarakhand-%e0%a4%aa%e0%a5%82%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b5-cm-%e0%a4%95%e0%a5%80-fb-wall-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82%e0%a4%9f-%e0%a4%95%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%a4/

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नैनीताल. भांग की खेती और बेरोजगार युवक द्वारा टिप्पणी पर हाईकोर्ट (High Court) ने कोर्ट में युवक की पेशी पर रोक लगा दी है. पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत (Trivendra Singh Rawat) की फेसबुक पर बेरोजगार युवक द्वारा टिप्पणी मामले में हाईकोर्ट ने बेरोजगार युवक को निचली अदालत में पेश होने के आदेश पर रोक लगाते हुए राहत दी. साथ ही कोर्ट ने शिकायतकर्ता पुलिस जवान और सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है.

दरअसल, त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री रहने के दौरान फेसबुक पेज पर लिखा कि कृषि क्षेत्र को रोजगार से जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत भांग की खेती को भी साधन बनाया जा रहा है. पिथौरागढ मुनस्यारी के गर्वित दानू ने कमेंट लिख दिया कि कहीं ऐसा न हो कि 2022 के बाद तुम्हें ही भांग की खेती का रोजगार अपनाना पड़ जाए. अगले ही दिन एसओजी ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. उसके खिलाफ धारा 419, 420 के साथ 66 आईटी एक्ट के तहत 8 मई 2020 मुकदमा दर्ज कर दिया गया. आरोप ये भी लगाया गया कि युवक ने अपनी फेसबुक आईडी पर स्वयं को पुलिस बताया था और सीएम की पोस्ट पर गलत टिप्पणी की है.

हरिद्वार जिला अदालत से जमानत होने के बाद अब युवक के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है. चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट ने आरोपी युवक को 7 अगस्त 2021 को समन्न जारी कर ट्रायल के लिये तलब किया है. इस आदेश को इस बेरोजगार युवक ने हाईकोर्ट में चुनौती दी. कोर्ट में सुनवाई के दौरान युवक गर्वित दानू के वकील ने कहा कि जब वो छोटा था और 11 सालों से उसकी फेसबुक आईडी पर ये लिखा है, लेकिन किसी को उसने कोई हानि नहीं पहुंचाई है और न ही पुलिस के नाम पर धोखाधड़ी की है. पूरी शिकायत राजनीतिक तौर पर उनके खिलाफ की गई है.

कोर्ट ने इस मामले में प्रथमदृष्ट्या गम्भीर मामले को ना मानते हुए निचली अदालत में पेशी पर रोक लगा दी है. इस दौरान वकील दुष्यंत मैनाली ने कहा कि जो टिप्पणी युवक ने की थी वो सिर्फ बेरोजगारी को लेकर थी. मुकदमा पूरे फर्जी तरिके से दर्ज किया गया है. कोई टिप्पणी करना और लेख लिखना उसका मौलिक अधिकार है.

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चारधाम यात्रा 2021: उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें, सुनाई आपबीती https://indiatimes24x7.com/chardham-yatra-2021-after-the-instructions-of-the-uttarakhand-high-court-the-difficulties-of-the-passengers-increased/ https://indiatimes24x7.com/chardham-yatra-2021-after-the-instructions-of-the-uttarakhand-high-court-the-difficulties-of-the-passengers-increased/#respond Mon, 04 Oct 2021 06:09:42 +0000 https://indiatimes24x7.com/%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a7%e0%a4%be%e0%a4%ae-%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%be-2021-%e0%a4%89%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%96%e0%a4%82%e0%a4%a1/

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शैलेन्द्र सिंह रावत/ रूद्रप्रयाग. उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) के निर्देशों के बाद खुली चारधाम यात्रा से यात्रा से जुड़े व्यवसायियों ही नहीं बल्कि तीर्थयात्रियों में भी कुछ दिन पहले जो खुशी की लहर थी, वो अब फिकी पड़ती दिखाई दे रही है. सबसे पहले कर्नाटक से केदारनाथ यात्रा पर आए इन यात्रियों की आपबीती आप सुनिए फिर पूरा माजरा भी आपको समझाते हैं. बाबा केदार के दर्शनों की उम्मीदों के साथ चारधाम यात्रा पर आए कर्नाटक के इस यात्री की भाषा भले ही आपकी समझ में नही आ रही हो, लेकिन रोते बिलखते इस यात्री के आंखों में आंसुओं का सैलाब देख आप इस यात्री की भावनाएं जरूर समझ गये होंगे.

दरअसल बिना ई-पास यात्रा पर आए इस यात्री की तरह ही सैकड़ों यात्रियों के हालात हैं, जो धाम पहुंच बाबा के दर्शनों के लिए बीते कई दिनों से पहाड़ों की सड़कों में भूखे प्यासे भटक रहे हैं. हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार की गाइडलाइन पर चल रही चारधाम यात्रा में केदारनाथ धाम के लिए प्रतिदिन 800 तीर्थयात्रियों की संख्या को निर्धारित किया गया है, जिसके लिए देवस्थानम् बोर्ड के ई-पास की व्यवस्था की गयी है. यात्रा खुलने की खबर सुनिते ही देश के कोने कोने से बिना देर किए सीधे उत्तराखंड पहुंचे तीर्थयात्री इस व्यवस्था को समझ ही नहीं पाए, रही सही कसर हरिद्वार-ऋषिकेश में पूरी हो गयी. जहां से बिना ई-पास व गलत जानकारी देकर यात्रियों को हजारों की संख्या में पहाड़ भेज दिया गया, और अब तस्वीर सबके सामने है, वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि इसके लिए प्रशासन व सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं.

हार्ट अटैक से मौत की घटनाएं आम बात
दरअसल, चारों धामों में केदारनाथ की विषम भौगोलिक परिस्थितियां बिलकुल अलग हैं. यहां 16 किमी पैदल चलकर बाबा के धाम पहुंचना पड़ता है. बीते सालों के आकड़े देखें जाए तो केदारनाथ पैदल मार्ग में पहाडी से गिरे पत्थरों से हादसे व हाई एटीट्यूट में हार्ट अटैक से मौत की घटनाएं होना आम बात है, ऐसे में हाईकोर्ट के निर्देश पर जारी ई-पास के बिना ही अगर कोई यात्री धाम पहुंच जाए और उसके साथ कोई अनहोनी हो जाए तो इसका जवाब देना प्रशासन के लिए मुश्किल हो जाएगा. ऐसे में प्रशासन भी फूंक- फूंक कर कदम रख रहा है और बिना ई-पास किसी भी सूरत में यात्रियों को धाम नहीं जाने दिया जा रहा है.

हाईकोर्ट में दाखिल किया प्रार्थनापत्र
चारधाम पर आए तीर्थयात्रियों की इस समस्या का अब सरकार को भी एक ही समाधान नजर आ रहा है. सरकार यात्रियों की संख्या बढ़ाने फिर हाईकोर्ट पहुंची है. जिसपर आज सुनवाई है, ऐसे में अब उम्मीद की जा सकती है कि चारधाम यात्रा पर कुछ राहत वाली खबर जल्द आएगी.

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उत्तराखंड: मासूम बहन से रेप के आरोपी को फांसी; HC ने फास्टट्रैक कोर्ट से मांगा रिकॉर्ड https://indiatimes24x7.com/uttarakhand-innocent-sisters-rape-accused-hanged-hc-seeks-record-from-fasttrack-court/ https://indiatimes24x7.com/uttarakhand-innocent-sisters-rape-accused-hanged-hc-seeks-record-from-fasttrack-court/#respond Tue, 28 Sep 2021 11:27:10 +0000 https://indiatimes24x7.com/%e0%a4%89%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%96%e0%a4%82%e0%a4%a1-%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a5%82%e0%a4%ae-%e0%a4%ac%e0%a4%b9%e0%a4%a8-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%b0%e0%a5%87/

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नैनीताल. उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) में मासूम के साथ दुष्कर्म पर दोषी को फांसी की सजा सुनाए जाने के मामले में सुनवाई की गई. पिथौरागढ़ फस्टट्रैक कोर्ट (Pithoragarh Fast Track Court) ने इसमें नेपाली नागरिक को फांसी की सजा सुनाई थी. उस पर अपनी ही पांच साल की सौतेली बहन से रेप करने का आरोप था. इस पर हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ की अदालत से रिकॉर्ड तलब कर लिया है.

गौरतलब है कि पिथौरागढ़ की फास्टट्रैक कोर्ट ने 24 सितम्बर 2021 को दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई थी. इसी मामले में अब मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में सुनवाई हुई. उच्च न्यायालय ने बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी नेपाली नागरिक जनक बहादुर की फांसी की सजा सुनाए जाने के मामले में सुनवाई की. कोर्ट ने इस मामले में पिथौरागढ़ की अदालत से रिकॉर्ड तलब कर लिए हैं.

फास्टट्रैक कोर्ट द्वारा 24 सितम्बर 2021 को फांसी की सजा सुनाए जाने के मामले में कोर्ट ने इसकी पुष्टि करने के लिए उच्च न्यायलय को आदेश भेजा है. अभियोजन के अनुसार अभियुक्त जनक बहादुर नेपाल का रहने वाला है. वह जाजर देवल थाना क्षेत्र पिथौरागढ़ में अपने परिवार के साथ रह रहा था. उस पर आरोप है कि उसने सौतेली बहन के साथ छह माह तक दुष्कर्म करते हुए शारीरिक यातनाएं दीं. जब क्षेत्र के लोगों को घटना का पता चला तो उन्होंने इसकी शिकायत जाजरदेवल थाना पिथौरागढ़ में की थी, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था.
अप्रैल 2021 में इस मामले की जानकारी होने के बाद काफी आक्रोश देखा गया था. पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच की तो आरोपी ने दुष्कर्म की बात को स्वीकार किया था. दुष्कर्म की पुष्टि नाबालिग की मेडिकल जांच से हो गई थी. मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म के साथ शरीर में चोटों के गहरे निशान भी थे. बताया गया कि जब एक संस्था ने इनको संरक्षण दिया तो नाबालिग ने उनको घटना की जानकारी दी. फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि यह घटना मानवता को शर्मसार करने वाली है. इसे बख्शा नहीं जाना चाहिए.

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Teachers Jobs : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती पर लगाई रोक https://indiatimes24x7.com/teachers-jobs-uttarakhand-high-court-bans-recruitment-of-lt-grade-teachers/ https://indiatimes24x7.com/teachers-jobs-uttarakhand-high-court-bans-recruitment-of-lt-grade-teachers/#respond Tue, 21 Sep 2021 15:06:45 +0000 https://indiatimes24x7.com/teachers-jobs-%e0%a4%89%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%96%e0%a4%82%e0%a4%a1-%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%88%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%9f-%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%8f/

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नैनीताल. UKSSSC LT Grade Teacher Recruitment : उत्तराखंड में चल रही एलटी ग्रेड टीचर्स की भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. अदालत ने यह रोक कला वर्ग की भर्ती प्रक्रिया पर लगाई है. जस्टिस रविन्द्र मैठाणी की कोर्ट ने सरकार और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने पूछा कि क्यों भर्ती के दौरान नियमों में बदलाव किया और ऐसा करने वाले आयोग के सचिव पर क्या कार्रवाई होगी, रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करें.
दरअसल प्रकाश गौड़ समेत अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर किया है.

याचिकर्ताओं की ओर से कहा गया है कि राज्य सरकार ने एलटी वर्ग में 1431 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन 13 अक्टूबर 2020 को निकाला था. जिसमें बीएड की डिग्री अनिवार्य की गई थी. सरकार ने 25 फरवरी 2021 को नियमों में बदलाव कर आर्ट्स यानी कला वर्ग में बीएड की बाध्यता को खत्म कर दिया. याचिका में कहा गया है कि बिना बीएड के अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल करना गलत है. इस पर रोक लगाई जाए.

भर्ती के बीच में नियम बदलना गलत

याचिका में कहा है कि जिन नियमावली के आधार पर भर्ती शुरू की उसी आधार पर हो. बीच मे भर्ती को बदलना गलत है. लिहाजा, 12 मार्च 2021 का आदेश निरस्त किया जाए. हाई कोर्ट में केस लड़ रहे वकील अभिलाष नैनवाल ने बताया कि जो भी नियमावली में बदलाव सरकर ने किया है वह असंवैधानिक है क्योंकि भर्ती के दौरान नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता है इस बात को कोर्ट ने माना. जिसके बाद कोर्ट ने भर्ती पर रोक लगाई है. अब सरकार के जवाब का इंतजार है.

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चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा शुरू: दर्शन को पहुंचने लगे श्रद्धालु, कोविड को लेकर बनाए ये नियम https://indiatimes24x7.com/devotees-started-reaching-chardham-and-hemkund-sahib-yatra-made-these-rules-regarding-kovid/ https://indiatimes24x7.com/devotees-started-reaching-chardham-and-hemkund-sahib-yatra-made-these-rules-regarding-kovid/#respond Sat, 18 Sep 2021 14:19:17 +0000 https://indiatimes24x7.com/%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a7%e0%a4%be%e0%a4%ae-%e0%a4%94%e0%a4%b0-%e0%a4%b9%e0%a5%87%e0%a4%ae%e0%a4%95%e0%a5%81%e0%a4%82%e0%a4%a1-%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%ac-%e0%a4%af/

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देहरादून. हाईकोर्ट (High Court) की ओर से चारधाम यात्रा (Chardham Yatra) पर लगी रोक हटने के बाद शनिवार से उत्तराखंड (Uttarakhand) में चारधाम यात्रा शुरू हो गई है. इसके साथ ही पांचवें धाम के रूप में विख्यात सिक्खों के पवित्र तीर्थस्थल हेमकुंड साहिब के कपाट भी श्रद्दालुओं के लिये खुल गए हैं. यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने शुरू हो गए हैं. दोनों ही यात्राओं को लेकर दर्शनार्थियों में भारी उत्साह दिख रहा है. यात्रा शुरू करने के साथ श्रद्धालुओं के लिए कोरोना गाइडलाइन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नियम भी बनाए  हैं.

सुबह पंचप्यारों की अगुवाई में जहां पवित्र गुरुग्रंथ साहिब को संचखंड से दरबार साहिब में शुशोभित किया गया वहीं, अरदास व सुखवाणी का पाठ कर यात्रा की शुरुवात हुई. शनिवार से शुरु हुई यात्रा को लेकर हेमकुंड साहिब द्वारा हेमकुंड पहुंचने वाले यात्रियों से ऋषिकेश ट्स्ट कार्यालय में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने की अपील की गई है. इसके बाद ही श्रद्दालुओं को हेमकुंड साहिब क्षेत्र में जाने दिया जायेगा.

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कपाट खुलने के बाद श्रद्दालुओं को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने को कहा गया है. ट्रस्टी सरदार नरेन्द्र जीत बिन्द्रा ने बताया कि कोविड गाइडलाइन के तहत एक दिन में केवल 1000 श्रद्दालुओं को ही धाम में जाने की अनुमति दी जाएगी.

सीमित श्रद्धालुओं को ही अनुमति

राज्‍य सरकार ने चारों धामों में सीमित संख्‍या में श्रद्धालुओं को धामों में दर्शन के लिए जाने की अनुमति प्रदान की है. चारधाम यात्रा और हेमकुंड में श्रद्धालुओं को कोविड गाइडलाइन को लेकर सीमित संख्या में जाने की अनुमति है.

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