उत्तराखंड हाई कोर्ट का अहम फैसला, जासूसी के आरोपी पाकिस्तानी आबिद अली की 7 साल कैद की सज़ा बरकरार
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नैनीताल. उत्तराखंड से बड़ी खबर आई कि करीब ढाई महीने के गतिरोध के बाद चार धाम यात्रा पर लगी रोक हटा दी गई. अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में हाई कोर्ट ने कुछ प्रतिबंधों के साथ यह रोक हटा दी. 28 जून को हाई कोर्ट ने कोविड 19 संबंधी पर्याप्त इंतज़ाम न होने के कारण उत्तराखंड की इस महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा पर रोक लगाई थी. इसे हटाने के लिए राज्य सरकार लगातार कोशिशें कर रही थी और राज्य में सियासत भी गरमा गई थी. पिछले दिनों सरकार के सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापिस लेने के बाद उत्तराखंड हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हो सकी और आज गुरुवार को हाई कोर्ट ने यात्रा के लिए रास्ता साफ कर दिया.
इन शर्तों के साथ मंज़ूरी
हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक बद्रीनाथ धाम में 1200 भक्त या यात्रियों, केदारनाथ धाम में 800, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री धाम में कुल 400 यात्रियों के लिए इजाज़त दी गई है. साथ ही कोर्ट ने प्रत्येक धाम पर पहुंचने वाले हर भक्त या यात्री के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीन के दोनों डोज़ का सर्टिफिकेट भी अनिवार्य किया है. यही नहीं, हाईकोर्ट ने चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी ज़िलों में ज़रूरत के मुताबिक पुलिस फोर्स लगाने को कहा है. साथ ही निर्देश हैं कि भक्त किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे.
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चारधाम यात्रा शुरू करने के लिए 10 सितंबर को सरकार ने कोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई किए जाने के लिए आवेदन दिया था, जिस पर कोर्ट ने 16 सितंबर का दिन मुकर्रर किया था. मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में इस मामले पर हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यात्रा को कोरोना संक्रमण के लिहाज़ से गाइडलाइन फॉलो किए जाने संबंधी सशर्त मंज़ूरी दे दी. इस यात्रा को लेकर मामला कैसे उलझ और भड़क गया था, जानिए.
हाई कोर्ट ने चार धाम यात्रा पर लगी रोक हटाई.
सरकार चली गई थी सुप्रीम कोर्ट
जून के आखिरी हफ्ते में जब हाई कोर्ट ने सरकार के निर्णय को पलटते हुए चार धाम यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो उसके बाद उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंच गई थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी और इस प्रक्रिया में समय गुज़र गया. समय के साथ कोरोना संक्रमण को लेकर हालात काफी काबू में दिखे और सरकार ने दलील दी कि जीवन पटरी पर लौट रहा है इसलिए यात्रा को मंज़ूरी दी जाना चाहिए. तब हाई कोर्ट ने कहा था कि जब तक याचिका सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, वह इस मामले में दखल नहीं देगा. इस पर पिछले दिनों प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस ले ली थी.
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कांग्रेसियों ने दी थीं गिरफ्तारियां
चार धाम यात्रा शुरू किए जाने को लेकर प्रदेश में सियासत भी गरमा गई थी. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगातार इस यात्रा को मुद्दा बनाते हुए प्रदेश भर में प्रदर्शन किए थे और हाल में ही पुलिस के साथ झड़प होने के बाद गिरफ्तारियां भी दे दी थीं. कांग्रेस के राज्य स्तरीय नेताओं ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए राज्य सरकार पर आरोप लगाया था कि यात्रा शुरू करवाने को लेकर गंभीरता नहीं दिखाने से स्थानीय लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है. गौरतलब है कि तीन ज़िलों में इस यात्रा की वजह से होने वाले पर्यटन पर ही हज़ारों स्थानीय लोगों का रोज़गार टिका है.
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