उत्तराखंड

Covid-19: कोरोना वायरस के चलते उत्तराखंड हाईकोर्ट 18 अप्रैल तक बंद, पूरा परिसर होगा सेनेटाइज

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बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि 13,15 व 16 को हाईकोर्ट बंद रहेगा.

बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि 13,15 व 16 को हाईकोर्ट बंद रहेगा.

हाईकोर्ट अब 19 अप्रैल को खुलेगा और उस दिन से ऑनलाइन सुनवाई होगी. 13 से 18 अप्रैल तक की छुट्टी के दौरान हाईकोर्ट परिसर को सेनेटाइज किया जाएगा.

नैनीताल. कोरोना संक्रमण (Corona Infection) के चलते उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) को 1 हफ्ते के लिए बंद (Close) कर दिया गया है. हाईकोर्ट अब 19 अप्रैल को खुलेगा और उस दिन से ऑनलाइन सुनवाई होगी. 13 से 18 अप्रैल तक की छुट्टी के दौरान हाईकोर्ट परिसर को सेनेटाइज किया जाएगा. हाईकोर्ट रजिस्ट्रार धनंजय चतुर्वेदी ने आदेश जारी कर दिया है. सोमवार को चीफ जस्टिस आरएस चौहान की अध्यक्षता में बैठक हुई जिजके बाद निर्णय लिया गया कि कोर्ट में सेनेटाइजर का छिड़काव अनिवार्य हो गया है. बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि 13,15 व 16 को हाईकोर्ट बंद रहेगा. जबकि 14 को अंबेडकर जयंती 17 व 18 अप्रैल को शनिवार और रविवार है.

आपको बतादें की हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव में शामिल कुछ अधिवक्ता कोरोना पॉजिटिव आने से अधिवक्ताओं में कोरोना से भय का माहौल था. जिसके बाद अब कोर्ट बंद करने का निर्णय लिया गया है. 19 अप्रैल से होने वाली सुनवाई के लिए दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं.

कई अधिवक्ता कोरोना पॉजिटिव
दरअसल, पिछली 9 अप्रैल को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव हुए थे और 10 अप्रैल को चुनाव नतीजे घोषित हुआ था. इस दौरान 617 अधिवक्ताओं के साथ हाईकोर्ट के मुंशी और अन्य लोग इस चुनाव में शामिल हुए थे. बार एसोसिएशन का चुनाव कराने वाले मुख्य चुनाव अधिकारी की आज कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो हाईकोर्ट में हड़कंप मच गया. इसके साथ ही कुछ और अधिवक्ताओं को कोविड पॉजिटिव आने से खतरा और बढ़ गया. वहीं,  जिला अस्पताल के सीएमएस के एस धामी ने अपील जारी की है कि संपर्क में आने वाले अधिवक्ता खुद को आइसोलेट कर लें और अस्पताल आकर खुद की जांच कर लें. वहीं, सीएमएस डॉक्टर धामी ने कहा है कि संपर्क में आये भी लोगों की पहचान कर जांच की जाएगी.200 लोग ही हो सकेंगे शामिल

वहीं, उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण में लगातार इजाफा होता जा रहा है. हालांकि, कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सरकार अपने स्तर पर हरसंभव कोशिश में जुटी है. उत्तराखंड में तमाम शिक्षण संस्थानों को पहले ही बंद करने का आदेश दिया जा चुका है. राजधानी देहरादून के नगर निगम के इलाकों में अगले आदेश तक नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है. सरकार ने कहा कि नाइट कर्फ्यू के दौरान इन इलाकों को सैनेटाइज किया जाएगा. बावजूद संक्रमण के मामलों में कमी नहीं आई. अब सरकार ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दिया है. नई गाइडलाइन के मुताबिक, अब शादियों में 200 लोग ही हो सकेंगे शामिल.





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