महेंद्र भाटी हत्याकांड : उत्तराखंड हाईकोर्ट से डीपी यादव को और मिली 2 महीने की राहत
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मेडिकल ग्राउंड पर डीपी यादव को और दो महीने के लिए शार्ट टर्म बेल मिल गई है.
डीपी यादव के वकील एसआरएस गिल ने बताया कि डीपी यादव की मेडिकल रिपोर्ट उत्तराखंड हाईकोर्ट में रखी गई, जिसमें डॉक्टरों ने 4 महीने का बेड रेस्ट लिखा है और बैकबोन का ऑपरेशन करने की बात कहीं है.
नैनीताल. यूपी दादरी के पूर्व विधायक महेंद्र भाटी हत्याकांड के दोषी बाहुबली नेता डीपी यादव को उत्तराखंड के उत्तराखंड हाईकोर्ट से और 2 महीने की शार्ट टर्म बेल मिल गई है. पिछले दिनों डीपी यादव को मेडिकल ग्राउंड पर 2 महीने की शॉट टर्म बेल दी गई थी, जो 20 जून को खत्म हो गई है. आज सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस आरएस चौहान व जस्टिस आलोक वर्मा की अदालत ने डीपी यादव की बेल 2 महीने और बढ़ा दी है. शॉट टर्म बेल को लेकर डीपी यादव ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था.
महेंद्र भाटी हत्याकांड में दोषी हैं डीपी यादव
आपको याद दिला दें कि 13 सितंबर 1992 को गाजियाबाद विधायक महेंद्र भाटी की हत्या दादरी रेलवे क्रॉसिंग पर कर दी गई थी. हत्या का आरोप डीपी यादव, परनीत भाटी, करण यादव और पाल सिंह पर लगा था. 15 फरवरी 2015 को देहरादून सीबीआई की अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. सीबीआई कोर्ट के फैसले को चारों दोषियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. वहीं, महेंद्र भाटी के बेटे ने इनकी सजा बढ़ाने को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की है.
कोर्ट में पेश की गई मेडिकल रिपोर्टसोमवार को सुनवाई के बाद डीपी यादव के वकील एसआरएस गिल ने बताया कि डीपी यादव की मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में रखी गई, जिसमें डॉक्टरों ने 4 महीने का बेड रेस्ट लिखा है और बैकबोन का ऑपरेशन करने की बात कहीं है. अधिवक्ता गिल ने कहा कि उन्होंने कोर्ट को बताया कि दो महीने पहले मिली शॉट टर्म बेल के दौरान डीपी यादव को कोरोना के चलते अस्पताल में नहीं दिखाया जा सका और अब उनका इलाज जरूरी है. हालांकि सीबीआई ने डीपी यादव के वकीलों की दलिलों को गलत बताते हुए बेल रद्द करने की मांग कोर्ट से की, लेकिन कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर डीपी यादव को 2 महीने की राहत दे दी.
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