पुलिस रैंकर्स परीक्षा पर रोक लगाने से उत्तराखंड हाईकोर्ट का इनकार, 21 फरवरी को होंगे एग्जाम
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पुलिस रैंकर्स परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है.
Nainital News: याचिकाओं को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने 21 फरवरी को को होने वाले पुलिस रैंकर्स परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. यूके एसएससी (UKSSC) इस परीक्षा को आयोजित करने वाली है.
अलग-अलग तर्कों के साथ हाईकोर्ट पहुंचे थे कई कांस्टेबल
दरअसल, रेखा नेगी समेत अन्य महिला कांस्टेबल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि उनको प्लाटून कमांड़र की परीक्षा में शामिल नहीं किया जा रहा है. जबकी उनकी भर्ती भी अन्य पुलिस की तहर की आयोजित की गई थी. हांलाकि कोर्ट ने माना कि पीएसी में महिलाओं की भर्ती की गई है. वहीं कांस्टेबल सज्जन सिंह समेत अन्य ने भी कोर्ट में कहा कि वो ड्राइवर पद पर तैनात हैं. मगर उनका आवेदन परीक्षा के लिए इस लिए खत्म कर दिया गया क्योंकि याचिकाकर्ता ड्राइवर पद पर तैनात हैं. वहीं कुंभ ड्यूटी में तैनात पुलिस कांस्टेबलों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि राज्य में कुंभ के चलते उनकी ड्यूटी लगाई गई है जिसके चलते पढ़ाई नहीं हो सकती है. लिहाजा कुंभ के बाद परीक्षा का आयोजन किया जाए.
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कोर्ट ने सभी मामलों की सुनवाई कर परीक्षा पर रोक लगाने या फिर कुंभ के बाद परीक्षा कराने से इनकार कर दिया है. सरकारी वकील सुशील वशिष्ठ ने बताया कि सभी ममलों की कोर्ट ने एक साथ सुनवाई की है जिसमें एक मामले को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. अन्य मामलों में सरकार को जवाब दाखिल करना है जिसका जवाब जल्द कोर्ट में दाखिल कर दिया जाएगा. वहीं पैरवी के लिए हाईकोर्ट पहुंचे एसएसपी कार्मिक सुनील कुमार मीणा ने कहा कि रैंकर्स परीक्षा में दरोगा प्लाटून कमांड़र,हेड़कांस्टेबल के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है. कोर्ट के आदेश के बाद 21 को परीक्षा ही होगी. इसमें अब कोई व्यवधान नहीं हैं. एसपी कार्मिक ने कहा कि यूके एसएससी इस परीक्षा को आयोजित कर रही है जिसके लिये पूरी तैयारी की गई है. परीक्षा के लिये एडमिट कार्ड़ जारी किये गये हैं जिसका रिजल्ट भी समय पर आ जाएगा.
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