उत्तराखंड: स्कूल खोलने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती, याचिका पर 4 अगस्त को होगी सुनवाई
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नैनीताल. उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) ने छह से बारह तक की कक्षाओं के लिए विद्यालयों को खोलने (Open Schools) के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता को सोमवार को अपनी याचिका में संशोधन करने को कहा है. इस याचिका पर अब चार अगस्त को सुनवाई होगी. मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार (Alok Kumar) की पीठ ने पाया कि विद्यालयों को खोलने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) को इस याचिका में सटीक ढंग से चुनौती नहीं दी गयी है. अदालत ने कहा कि यह याचिका 29 जुलाई को दायर की गयी जबकि राज्य सरकार ने विद्यालयों को खोलने के संबंध में 31 जुलाई को एसओपी जारी की.
याचिका को सुधारने की अनुमति देते हुए उच्च न्यायालय ने इसपर अगली सुनवाई की तारीख चार अगस्त तय की. हरिद्वार निवासी विजयपाल ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि सरकार ने बिना किसी तैयारी या योजना के कोविड महामारी के बीच विद्यालयों को खोलने का निर्णय लिया है.
ऑनलाइन उपस्थिति का विकल्प भी उनके पास उपलब्ध होगा
बता दें कि उत्तराखंड में कक्षा नौवीं से 12वीं तक के लिए स्कूल दो अगस्त से और कक्षा छठीं से आठवीं के 16 अगस्त को फिर से खुल गए हैं. राज्य में स्कूल कोविड-19 महामारी (Covid-19 Pandemic) के कारण लंबे समय से बंद थे. राज्य सरकार की ओर से इस आशय का एक आदेश जारी कर कहा गया था कि यह सभी बोर्डिंग, डे बोर्डिंग सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होगा. आदेश के अनुसार सभी स्कूलों से कहा गया है कि वे अपने परिसर को अच्छी तरह से सैनिटाइज करें और प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइज (Hand Sanitize) करने के बाद ही छात्रों को प्रवेश दें. आदेश में कहा गया था कि छात्रों को भौतिक रूप से कक्षाओं में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन उपस्थिति का विकल्प भी उनके पास उपलब्ध होगा.
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