उत्तराखंड सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, जानिए क्या खुला रहेगा और क्या बंद
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देहरादून. उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू एक जून तक के लिए बढ़ा दिया गया. प्रदेश में 25 मई सुबह 06 बजे से 01 जून की सुबह 06 बजे तक कोविड कर्फ्यू को बढ़ाया जा रहा है. कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत उत्तराखण्ड शासन ने नई दिशा-निर्देश भी जारी हैं. सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है. 1. कोविड कर्फ्यू के दौरान राज्य में वैक्सीनेशन जारी रहेगा. वैक्सीनेशन के लिए मैसेज या अन्य प्रूफ दिखाने पर निजी वाहन, ऑटो, टैक्सी और रिक्शा के आवागमन में छूट मिलेगी. 2. विवाह समारोह में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी लेकिन जिला प्रशासन से अप्रूवल लेना होगा. 3. शवयात्रा में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकते हैं.4. समस्त शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे. 5. समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बाजार, जिम, खेल संस्थान, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, ऑडोटोरियम आदि बंद रहेंगे. 6. शराब की दुकानें और बार बंद रहेंगे.
7. समस्त राजनीतिक, सामाजिक, मनोरंजक, शैक्षिक और सांस्कृतिक समारोह बंद रहेंगे. 8. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पहले की RTPCR निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी. 9. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव वापस आने वाले सभी प्रवासियों द्वारा कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए पिछले वर्ष की तरह ग्राम पंचायत/ ग्राम प्रधान की निगरानी में स्थापित क्वारंटीन सेंटर में 7 दिन तक अनिवार्य रूप से रहना होगा. जानिए क्या खुला रहेगा 1. बैंक शाखाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी. 2. सहकारी वित्तीय समितियां 3. नर्सिंग होम और क्लीनिक सेंटर 4. आवश्यक वस्तुओं की दुकानें (फल, सब्जी, दूध, मीट) प्रातः 08 से 11 बजे तक खुलेंगी. 5. राशन (परचून) की दुकानें दिनांक 28 मई को प्रातः 08 बजे से 12 बजे तक खुली रहेंगी.
7. समस्त राजनीतिक, सामाजिक, मनोरंजक, शैक्षिक और सांस्कृतिक समारोह बंद रहेंगे. 8. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पहले की RTPCR निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी. 9. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव वापस आने वाले सभी प्रवासियों द्वारा कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए पिछले वर्ष की तरह ग्राम पंचायत/ ग्राम प्रधान की निगरानी में स्थापित क्वारंटीन सेंटर में 7 दिन तक अनिवार्य रूप से रहना होगा. जानिए क्या खुला रहेगा 1. बैंक शाखाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी. 2. सहकारी वित्तीय समितियां 3. नर्सिंग होम और क्लीनिक सेंटर 4. आवश्यक वस्तुओं की दुकानें (फल, सब्जी, दूध, मीट) प्रातः 08 से 11 बजे तक खुलेंगी. 5. राशन (परचून) की दुकानें दिनांक 28 मई को प्रातः 08 बजे से 12 बजे तक खुली रहेंगी.
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