उत्तराखंड में एक हफ्ते बढ़ा कोविड कर्फ्यू, शर्तों के साथ चारधाम यात्रा शुरू, कुछ और राहतें भी
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चरणबद्ध अनलॉक में चार धाम यात्रा प्रतिबंधों के साथ शुरू.
Uttarakhand Unlock : चारधाम यात्रा को लेकर राहत दिए जाने के बारे में मांग और चर्चा लगातार जारी थी, जिसे चरणबद्ध ढंग से खोलने का सिलसिला शुरू हो चुका है. जानिए कैसे आप यह यात्रा कर सकते हैं और आपको और क्या राहतें इस अनलॉक में मिली हैं.
देहरादून. उत्तराखंड में सरकार ने कोविड कर्फ्यू को एक और हफ्ते के लिए यानी 22 जून की सुबह छह बजे तक बढ़ा दिया है. लेकिन, राहत की बात ये है कि सरकार ने कुछ प्रतिबंधों के साथ चारधाम यात्रा को खोल दिया है. चारधाम यात्रा केवल ज़िला स्तर पर खोली गई है. बद्रीनाथ धाम की यात्रा चमोली ज़िले के लोगों के लिए, केदारनाथ धाम की यात्रा रुद्रप्रयाग ज़िले और गंगोत्री व यमुनोत्री धाम की यात्रा केवल उत्तरकाशी ज़िले के लोगों के लिए खोली गई है. गाइडलाइन के मुताबिक स्थानीय लोगों को भी धाम में प्रवेश करने के लिए कोविड की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है.
कोविड संक्रमण के मद्देनजर सरकार ने 25 अप्रैल से कोविड कर्फ्यू की शुरूआत की थी. पहले शहरी क्षेत्रों में नाईट कर्फ्यू लगाया गया, फिर 11 मई से पूरे राज्य में कंप्लीट कर्फ्यू लगाया गया था. संक्रमण पर बहुत कुछ लगाम लगने के बाद सरकार अब धीरे-धीरे अनलॉक की ओर बढ़ रही है. वर्तमान में उत्तराखंड में कोविड के साढ़े चार हज़ार एक्टिव मामले हैं. रविवार को सबसे कम 263 नए मामले सामने आए, जबकि सात सौ से अधिक मरीज़ रिकवर होकर घर लौटे. जानिए अनलॉक वाले कर्फ्यू में क्या राहतें मिली हैं.
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शादी समारोह, टेम्पो और राजस्व कोर्ट को राहत
सरकारी प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि मार्केट पहले की तरह प्रतिबंधों के साथ हफ्ते में तीन दिन खुलेंगे. केवल मिठाई की दुकानों को सप्ताह में पांच दिन खोले जाने की छूट दी गई है. इसके अलावा शादी, समारोह में भी रियायत दी गई है. शादी समारोह में लोगों की संख्या बीस से बढ़ाकर पचास कर दी गई है, लेकिन यहां भी आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपेार्ट अनिवार्य होगी. इसके अलावा राजस्व कोर्ट को भी खोलने की अनुमति मिली है. एक दिन में अधिकतम बीस वाद के लिए ही कोर्ट खुली रहेगी.
नई एसओपी में टैम्पो और विक्रम संचालकों को भी राहत दी गई है. टैम्पो और विक्रम संचालक पूरी कैपेसिटी के साथ सवारियां ले जा सकेंगे. बॉर्डर पर अब भी आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य रहेगी.
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