उत्तराखंड

उत्तराखंड में अब शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू, दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी दुकानें

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उत्तराखंड सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर नया कोरोना गाइडलाइन जारी किया है (न्यूज़ 18 ग्राफिक्स)

उत्तराखंड सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर नया कोरोना गाइडलाइन जारी किया है (न्यूज़ 18 ग्राफिक्स)

नए कोरोना गाइडलाइन (Corona New Guideline) के अनुसार शहरों में दुकानें दिन में दो बजे बंद हो जाएंगी, सिर्फ जरूरी सेवाओं वाली दुकानों को ही इससे छूट होगी. इसके अलावा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगे. साथ ही जिम, स्पा और स्विमिंग पूल पूरी तरह से बंद रहेंगे

देहरादून. उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण (Corona Virus) के बढ़ते मामलों को देखते हुए तीरथ सिंह रावत सरकार (Tirath Singh Rawat Government) की ओर से कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन (Corona New Guideline) जारी की गयी है. नई गाइडलाइन के अनुसार अब नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा. शहरों में दुकानें दिन में दो बजे बंद हो जाएंगी, सिर्फ जरूरी सेवाओं वाली दुकानों को ही इससे छूट होगी. इसके अलावा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगे. साथ ही जिम, स्पा और स्विमिंग पूल पूरी तरह से बंद रहेंगे.

अन्य राज्यों से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले लोगों को नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना होगा, साथ ही रजिस्ट्रेशन भी जरूरी होगा.





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