उत्तराखंड: कोरोना काल में बिजली उपभोक्ताओं में लगा तगड़ा झटका, जानिए नए रेट
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बढ़ा हुआ बिजली टैरिफ 1 अप्रैल से लागू होगा.
ऊर्जा विभाग की तरफ से 16 फ़ीसदी बिजली के दामों को बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया था जिस पर विद्युत नियामक आयोग ने 3.54 फ़ीसदी बिजली के दामों को बढ़ोतरी में को मंजूरी दी है. बढ़ा हुआ बिजली टैरिफ 1 अप्रैल से लागू होगा.
वहीं कॉमर्शियल कंज्यूमर पर भी बिजली की मार पड़ी है. मात्र 50 यूनिट प्रतिमाह से कम बिजली खर्च करने वाले कॉमर्शियल कंजूमर को राहत दी गई है लेकिन इससे ऊपर बिजली खर्च करने वाले कमर्शियल कंजूमर पर भी बिजली की मार पड़ी है. अलग-अलग स्लैब में 10 से 30 पैंसा प्रति यूनिट बिजली के दामो में बढ़ोतरी हुई है. किसानों पर भी नए टैरिफ की मार पड़ी है. पहली बार नियामक आयोग ने बिजली बिल बनने से 10 दिनों के अंदर डिजिटल पेमेंट से बिजली का भुगतान जमा करने वाले बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल में 1.25 फ़ीसदी की छूट दी है. साथ ही बैंक ड्राफ्ट चेक ड्राफ्ट से भुगतान करने वाले बिजली उपभोक्ताओं को अगर 10 दिनों के अंदर बिजली दिल का जमा किए जाने पर 0.75 प्रतिशत की छूट मिलेगी. LT उपभोक्ताओं को 10000 अधिकतम छूट रहेगी और HT उपभोक्ताओं को एक लाख तक की अधिकतम छूट मिलेगी.
उत्तराखंड नियामक आयोग के टेक्निकल मेंबर एमके जैन का कहना है कि ऊर्जा के तीनों निगमों ने करीब 16 प्रतिशत की हाइक मांगी थी लेकिन नियामक आयोग ने हर बिंदु पर जांच करते हुए मात्र 3.54 फ़ीसदी की बढ़ोतरी की है वहीं कहीं मामलों में बिजली कंजूमर को छूट भी आयोग की तरफ से दी गई है.
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