उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग की मॉनिटरिंग करेगा हाईकोर्ट, वन विभाग भी एक्टिव मोड में
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हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जारी आदेश में साफ कर दिया है कि वन विभाग को 7 मई तक रिपोर्ट दाखिल करनी है.
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि फायर सीजन से दो माह पहले आग पर काबू करने के लिये मैन पावर और संसाधन पूरे कर लिए जाएं.
हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जारी आदेश में साफ कर दिया है कि वन विभाग को 7 मई तक रिपोर्ट दाखिल करनी है. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि वन विभाग और सरकार बताए कि 2 हफ्तों में आग बुझाने को लेकर फारेस्ट चीफ ने जो कोर्ट में जानकारी दी थी. उस पर क्या हुआ, इसके साथ ही डिजस्टर फोर्स तैयार है कि नहीं एनजीटी के आदेशों के क्रम में क्या कदम विभाग द्वारा उठाए गए हैं.
हाईकोर्ट आदेश के बाद वन विभाग ने बनाई कमेटी
हाईकोर्ट के आदेश जारी होते ही फ़ॉरेस्ट चीफ ने वनाग्नि को लेकर कमेटी बनाई है. जेके शर्मा की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी में दो सदस्यों को रखा गया है. कमेटी को हाईकोर्ट के सात अप्रैल के आदेश पर अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है. इसके तहत वनाग्नि के रोकथाम सुरक्षा कार्यों की रणनीति और उसको उच्चकृत करना होगा. साथ ही नेशनल एक्शन प्लान, आग बुझाने के लिए आधुनिक उपकरण खरिदने के साथ क्रू स्टेशनों के पुनर्निर्माण पर भी अपनी रिपोर्ट फाईल करेगी जिसको हाईकोर्ट में वन विभाग दाखिल करेगा.हाईकोर्ट ने दिया था ये आदेश
हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस आरएस चौहान और जस्टिस आलोक वर्मा की कोर्ट ने वन विभाग के रेंजर फॉरेस्ट गार्ड समेत सभी पदों पर छह माह के भीतर रिक्त पदों को भरने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि वन विभाग और राज्य आपदा प्रबंधन विभाग को फंड जारी करने का साथ सरकार कृत्रिम बारिश कराने के लिये भी सरकार विचार करें.
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि फायर सीजन से दो माह पहले आग पर काबू करने के लिये मैन पावर और संसाधन पूरे कर लिए जाएं. कोर्ट ने आग को लेकर नेशनल पॉलिसी बनाने का आदेश जारी किया है. कोर्ट ने आग बुझाने के लिये उचित कदम उठाने के साथ सरकार को आदेश दिया है कि 2017 के एनजीटी के आदेश का 6 माह के भीतर पालन करें. एनजीटी ने 23 मार्च 2017 में राज्य की आग को लेकर नेशनल पॉलिसी बनाने के साथ प्रयाप्त संसाधन के साथ मैन पावर व आग बुझाने के लिये उच्च तकनीकी वाले उपकरण लेने का आदेश दिया था.
अपने आदेश में एनजीटी ने फायर मैपिंग के साथ ग्रामीणों की भागिदारी बढाने व रोजगार से जोड़ने का आदेश दिया था। एनजीटी ने माकड्रिल करने का साथ वॉच टावर बनाने और पंचायती राज विभाग के साथ तालमेल कर सैटेलाइट से आग पर निगरानी का निर्देश दिया था. दरअसल हाईकोर्ट ने 2016 में आग का संज्ञान लिया था जिसके बाद इस बार आग की बढ़ती घटनाओं के साथ अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने हाईकोर्ट में याचिका को मेंशन किया जिस पर अब हाईकोर्ट ने आपना आदेश दिया है.
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