उत्तराखंड आने से पहले कोरोना निगेटिव रिपोर्ट जरूरी, जानें कोविड-कर्फ्यू में क्या खुला रहेगा, क्या बंद
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कोरोना कर्फ्यू में और सख्ती
Uttarakhand Corona Curfew: उत्तराखंड आने वालों के लिए पंजीकरण और 72 घंटे पहले तक की RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है. 50 फीसद क्षमता के साथ सार्वजनिक वाहन चलेंगे. माल वाहनों को कर्फ्यू से छूट दी गई है.

उन्होंने बताया कि दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वालों के लिए पंजीकरण और 72 घंटे पहले तक की आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है. अंतरराज्यीय व अंतर जनपदीय परिवहन में 50 फीसद क्षमता के साथ सार्वजनिक वाहन चलेंगे. माल वाहनों को कर्फ्यू से छूट दी गई है. गांव लौट रहे प्रवासियों को ग्राम पंचायत के क्वारंटाइन सेंटर में सात दिन तक आइसोलेशन में रहना होगा. इसके लिए ग्राम प्रधान राज्य वित्त आयोग से मिले पैसे से खर्च कर सकते हैं. इससे अधिक आवश्यकता पडऩे पर एसडीआरएफ और सीआरए फंड से जिलाधिकारी की अनुमति के बाद खर्च किया जा सकता है. कलक्ट्रेट, मंडलायुक्त कार्यालय, विधानसभा, सचिवालय और आवश्यक सेवाओं के निदेशालयों को छोडक़र शेष कार्यालय बंद रहेंगे.इसके अलावा शराब की दुकानें, बार भी कंप्लीट बंद रहेंगे, लेकिन वैक्सीनेशन ड्राइव पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा. वैक्सीनेशन के लिए जाने वाले लोगों को पंजीकरण नंबर दिखाकर कफ्र्य से छूट रहेगी. शादियों के लिए भी अधिकतम संख्या पचास से घटाकर अब बीस कर दी गई है. शव यात्रा में भी बीस से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते. देहरादून , हरिद्वार, पौड़ी, ऊधमसिंह नगर , नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में जाने वाले यात्रियों को आरटीपीसीआर या रैपिड एंटीजन नेगेटिव रिपोर्ट लानी जरूरी होगी. प्रत्येक जिले के बॉर्डर पर इसे चेक किया जाएगा.
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