उत्तराखंड: अदालत का समय बर्बाद करना पड़ा महंगा, हाईकोर्ट ने लगाया 50 हजार का जुर्माना, पढ़ें पूरा मामला
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हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है.
Nainital News: उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने याचिकाकर्ता कुलदीप रतूड़ी पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है. कुलदीप ने कुंभ के दौरान परीक्षा संचालित करने को लेकर याचिका लगाई थी.
याचिका में कहा गया कि कोर्ट की ओर से भी पांच मार्च को आदेश जारी कर सरकार को 11 और 12 मार्च को होने वाले विशेष पर्वों के लिए भी एसओपी लागू करने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार की ओर से कोरोना महामारी को देखते हुए महाकुंभ के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गयी है.
कोर्ट ने लगाया जुर्मानायाचिका में यह भी कहा गया है कि आयोग को इस मामले में प्रत्यावेदन दिया था लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया है. महाकुंभ 30 अप्रैल तक है. इस दौरान छह विशेष पर्व हैं. महाकुंभ के दौरान लाखों लोगों की भीड़ जुटने की आशंका है. ऐसे में याचिकाकर्ता की ओर से अदालत से दोनों परीक्षाओं को महाकुंभ के बाद आयोजित करने के निर्देश देने की मांग की गई. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में ने मामले को गंभीरता से लिया और इसे नियमों के विपरीत मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया और अदालत का समय व्यर्थ करने वाला कदम बताया. इसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया है जिसको अब अधिवक्ता कल्याण कोष में जमा करने का आदेश दिया है.
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